दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
अपने कई बयानों को कारण विवादों में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि ठुल्ला का अर्थ क्या होता है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने अरविंद केजरीवाल पर केस किया था। कोर्ट ने भले ही केजरीवाल को स्वयं हाजिर होने से छूट दे दी है लेकिन उनसे इस शब्द को विस्तार से समझाने को कहा है।
बता दें कि पिछले साल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में केस कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल को 14 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था साथ ही यह भी स्पष्ट आदेश दिया था कि वह यह बताएं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। कोर्ट ने चेतावनी भरे शब्दों में केजरीवाल को इस शब्द के अर्थ के साथ तैयार रहने के लिए कहा था।
कोर्ट ने कहा कि शब्दकोश में उन्हें इस शब्द का अर्थ नहीं मिला। जज ने कहा कि आपने इस शब्द का प्रयोग किया है, आपको इसका अर्थ जरूर मालूम होगा।
कोर्ट में केस करते हुए तनेजा ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के ऐसे बयान से काफी दुख हुआ और कष्ट पहुंचा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यह आरोप अपनी टीम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के इशारे पर दिल्ली पुलिस पर बाधा पहुंचाने के कथित आरोप पर लगाया है।
बता दें कि पिछले साल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में केस कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल को 14 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था साथ ही यह भी स्पष्ट आदेश दिया था कि वह यह बताएं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। कोर्ट ने चेतावनी भरे शब्दों में केजरीवाल को इस शब्द के अर्थ के साथ तैयार रहने के लिए कहा था।
कोर्ट ने कहा कि शब्दकोश में उन्हें इस शब्द का अर्थ नहीं मिला। जज ने कहा कि आपने इस शब्द का प्रयोग किया है, आपको इसका अर्थ जरूर मालूम होगा।
कोर्ट में केस करते हुए तनेजा ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के ऐसे बयान से काफी दुख हुआ और कष्ट पहुंचा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यह आरोप अपनी टीम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के इशारे पर दिल्ली पुलिस पर बाधा पहुंचाने के कथित आरोप पर लगाया है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं