New Delhi:
पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस ने नए सीवीसी की नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबरों के मुताबिक थॉमस ने कोर्ट से सरकार को ये निर्देश देने को कहा है कि जब तक राष्ट्रपति उनकी याचिका पर फ़ैसला नहीं ले लेतीं नए सीवीसी की नियुक्ति ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति को गैरकानूनी करार दिया था। इसके बाद थॉमस ने राष्ट्रपति को एक याचिका देकर इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने की मांग की थी लेकिन बार−बार ध्यान दिलाने के बाद भी राष्ट्रपति की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच सरकार ने रक्षा सचिव रहे प्रदीप कुमार को नया सीवीसी बना दिया।रक्षा सचिव प्रदीप कुमार बृहस्पतिवार को सीवीसी पद की शपथ लेंगे। पीवी थॉमस की सीवीसी के रूप में नियुक्ति को गैर-कानूनी बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चार महीने से सीवीसी का पद खाली पड़ा हुआ है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल प्रदीप कुमार को सीवीसी पद की शपथ दिलाएंगी। प्रदीप कुमार 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल ने सवर्सम्मति से उन्हें सीवीसी पद के लिए चुना है। इस पैनल में प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री पी चिदंबरम और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज भी शामिल थीं। उनका कायर्काल 3 साल का होगा।
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