विज्ञापन
This Article is From Dec 03, 2015

'बच गए आमिर' : राजद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार हुई खारिज

'बच गए आमिर' : राजद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार हुई खारिज
अभिनेता आमिर खान (फाइल फोटो)
इंदौर: देश में कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता को लेकर विवादास्पद बयान देने के बाद आलोचनाओं में घिरे बॉलीवुड सितारे आमिर खान को गुरुवार को एक स्थानीय अदालत से राहत मिली। अदालत ने वह शिकायत खारिज कर दी जिसमें विवादास्पद बयानबाजी के लिए आमिर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार की गई थी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह कुशवाह ने शिकायतकर्ताओं अशोक सोहनी और अभिषेक भार्गव की ओर से पेश तर्कों से असहमत होते हुए कहा कि मामले में आमिर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाने का उचित आधार नहीं है।

भार्गव ने संवाददाताओं से कहा कि वह अपनी शिकायत खारिज होने के इस फैसले को पुनरीक्षण याचिका दायर कर अदालती चुनौती देंगे।

आमिर के खिलाफ 26 नवंबर को दर्ज शिकायत में कहा गया था कि पिछले दिनों असहिष्णुता को लेकर बयान देकर आमिर ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ जनता की भावनाएं कथित तौर पर भड़काने की कोशिश की। लिहाजा उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
आमिर खान, राजद्रोह का मुकदमा, गुहार खारिज, Aamir Khan, The Treason Trial, Appeal Dismissed
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com