तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को झटका: गोवा कोर्ट में चलता रहेगा रेप केस का ट्रायल, SC ने कहा- गंभीर श्रेणी के हैं आरोप

तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी.

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को झटका: गोवा कोर्ट में चलता रहेगा रेप केस का ट्रायल, SC ने कहा- गंभीर श्रेणी के हैं आरोप

तेजपाल पर तहलका पत्रिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में होटल की लिफ्ट में एक जूनियर सहयोगी के साथ बलात्कार करने का आरोप है.

नई दिल्ली:

तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोवा की अदालत में रेप केस का ट्रायल चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की याचिका को खारिज करते हुए आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर श्रेणी के हैं. यह पीडिता की निजता पर हमला है. पहले ही ट्रायल में देरी हो चुकी है. तरुण तेजपाल पर अपनी सहयोगी से रेप का आरोप है. कोर्ट ने साथ ही कहा है कि इस मामले में ट्रायल छह महीने में पूरा हो.

तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी. तेजपाल की दलील है कि उनके खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोप झूठे हैं और बिना किसी आधार के हैं. हालांकि, गोवा पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि ये सब ट्रायल का मामला है.

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बता दें, तेजपाल पर 2013 में गोवा में तहलका पत्रिका द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम में होटल की लिफ्ट में एक जूनियर सहयोगी के साथ बलात्कार करने का आरोप है. सितंबर 2017 में गोवा की मापसा कोर्ट ने तेजपाल पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप तय किए थे. तेजपाल ने दोष स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बाद ट्रायल शुरु हो गया. तेजपाल ने ट्रायल कोर्ट के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और मामले में आरोपमुक्त करने की मांग की है.

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दरअसल, तरुण तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ रेप के आरोपों को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. याचिका में तेजपाल ने यह कहा है कि पीड़िता के बयानों और वीडियो रिकॉर्डिंग में विरोधाभास है. सुनवाई में कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को भी देखा था. निर्भया मामले के बाद महिलाओं से अपराध के नए कानून आने के बाद हाईप्रोफाइल मामले में तरुण तेजपाल की ही पहली गिरफ्तारी हुई थी. 2684 पेज की चार्जशीट में गोवा पुलिस ने यह दावा किया था कि तरुण तेजपाल के मामले में उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने लिफ्ट में महिला सहयोगी के साथ रेप किया था.

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