प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
रेलवे बोर्ड अपने आरक्षण फॉर्म में पुरुषों के लिए ‘एम’ और महिलाओं के लिए ‘एफ’ के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ‘टी’ का विकल्प जोड़ने जा रहा है जिससे इस समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में खुद की पहचान बताने का विकल्प उपलब्ध होगा. रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे मंडलों को लिखे पत्र में कहा है कि टिकट आरक्षण और रद्दीकरण फॉर्म में अब ट्रांसजेंडर के लिए केवल ‘टी’ का विकल्प होगा जो पहले ‘ट्रांसजेंडर (महिला/पुरुष)’ होता था.
पत्र के मुताबिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय फिलहाल ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के अनेक मुद्दों को देख रहा है और संसद की स्थाई समिति प्रस्तावित ‘ट्रांसजेंडर जन (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016’ की समीक्षा कर रही है.
गत 17 अक्तूबर को लिखे गये पत्र के अनुसार, ‘‘मामले की समीक्षा की गयी है और फैसला किया गया है कि इस संदर्भ में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा विस्तृत तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने तक प्रणाली में एक प्रावधान किया जा सकता है और ‘टी (एम/एफ)’ की जगह केवल ‘टी’ का विकल्प दिया जा सकता है.’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पत्र के मुताबिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय फिलहाल ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के अनेक मुद्दों को देख रहा है और संसद की स्थाई समिति प्रस्तावित ‘ट्रांसजेंडर जन (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016’ की समीक्षा कर रही है.
गत 17 अक्तूबर को लिखे गये पत्र के अनुसार, ‘‘मामले की समीक्षा की गयी है और फैसला किया गया है कि इस संदर्भ में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा विस्तृत तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने तक प्रणाली में एक प्रावधान किया जा सकता है और ‘टी (एम/एफ)’ की जगह केवल ‘टी’ का विकल्प दिया जा सकता है.’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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