
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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दिसंबर 2014 में नागपुर में जज लोया की मौत हो गई थी
सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे जज बीएच लोया
सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी को कथित फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला और महाराष्ट्र के पत्रकार बी एस लोन की याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की उपयुक्त पीठ सुनवाई करेगी.
याचिकाकर्ताओं के वकील रिपीट वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायामूर्ति एम एम शांतानागौदर की पीठ की तरफ से पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में वे सुनवाई की तारीख पर स्पष्टीकरण चाहते हैं.
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सीजेआई की पीठ ने कहा, ‘रोस्टर के मुताबिक 22 जनवरी 2018 को उपयुक्त पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया जाए.’ इसने महाराष्ट्र सरकार पर यह निर्णय छोड़ दिया था कि लोया की मौत से जुडे़ किन दस्तावेजों को याचिकाकर्ताओं को सौंपा जा सकता है.
VIDEO: जज लोया मामले में अब CJI करेंगे फैसला (इनपुट भाषा से)
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