सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को करेगा सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

केंद्र की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई  करेगा. 

सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को करेगा सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल प्रोजेक्ट पर काम नहीं रुकेगा

नई दिल्ली:

केंद्र की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा योजना (Central Vista ) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 17 जुलाई को सुनवाई  करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से बहस के लिए समय मांगा था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि  फिलहाल प्रोजेक्ट पर काम नहीं रुकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण को कानून के मुताबिक काम करने से कैसे रोक सकते हैं. अगर अदालत के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार प्रोजेक्ट पर काम जारी रखती है तो ये उसके जोखिम और कीमत पर है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में बदलाव करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने को कहा है. 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा विस्टा के पुनर्विकास योजना के बारे में भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. केंद्र की ये योजना 20 हजार करोड़ रुपये की है.  20 मार्च, 2020 को केंद्र ने संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी संरचनाओं द्वारा चिह्नित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में लगभग 86 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित किया. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी मार्च 2020 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए अदालत से आग्रह करते हुए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के जीने के अधिकार के विस्तारित संस्करण का उल्लंघन है. इसे एक क्रूर कदम बताते हुए, सूरी ने दावा किया है कि यह लोगों को अत्यधिक क़ीमती खुली जमीन और ग्रीन इलाके का आनंद लेने से वंचित करेगा. 

सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारतें, जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों और इंडिया गेट जैसी प्रतिष्ठित इमारतें हैं. केंद्र सरकार एक नया संसद भवन, एक नया आवासीय परिसर बनाकर उसका पुनर्विकास करने का प्रस्ताव कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे. दिल्ली हाईकोर्ट में  राजीव शकधर की एकल पीठ ने 11 फरवरी को आदेश दिया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तनों को सूचित करने से पहले उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए. 

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आदेश दो याचिकाओं में पारित किया गया, एक राजीव सूरी द्वारा दायर किया गया था और दूसरा लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज श्रीवास्तव द्वारा किया गया था. सूरी ने सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को इस आधार पर चुनौती दी कि इसमें भूमि उपयोग में बदलाव और जनसंख्या घनत्व के मानक शामिल हैं और इस तरह के बदलाव लाने के लिए डीडीए अपेक्षित शक्ति के साथ निहित नहीं है. हालांकि बाद में डिविजन बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बड़ा सार्वजनिक हित देखते हुए अपने पास सुनवाई के लिए रख लिया है.