विज्ञापन
This Article is From Nov 09, 2013

सीबीआई को फौरी राहत, 'असंवैधानिक' बताने वाले फैसले पर रोक

सीबीआई को फौरी राहत, 'असंवैधानिक' बताने वाले फैसले पर रोक
नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को असंवैधानिक करार देने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत एजेंसी के गठन संबंधी गृह मंत्रालय के अप्रैल 1963 के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की शीर्ष अदालत की पीठ ने शनिवार की शाम आवास पर 19 मिनट लंबी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की अर्जी पर अटार्नी जनरल जीई वहनावती के उल्लेख के बाद पीठ ने आदेश दिया।

सरकार ने शनिवार की सुबह उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अर्जी दायर की और एक पक्षीय रोक की मांग की। सरकार ने इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किया।

उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले नरेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया। इसके अलावा सीबीआई और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस भेजा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
सीबीआई का गठन, सीबीआई असंवैधानिक, गुवाहाटी हाईकोर्ट, CBI Unconstitutional, CBI, Gauhati High Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com