विज्ञापन
This Article is From Nov 20, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकारा, कहा- बस.. अब अंतिम मौका

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से तीन दिसम्बर तक आर्डर कंप्लायन्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकारा, कहा- बस.. अब अंतिम मौका
सुप्रीम कोर्ट.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कोर्ट ने कहा- आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया
तय समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो यह कोर्ट की अवमानना होगी
कंपनियों से किए गए रकम के हर लेनदेन की जानकारी दी जाए
नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपने अब तक हमारे सभी पिछले आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया है. आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से तीन दिसम्बर तक आर्डर कंप्लायन्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को चेतावनी देते हुए कहा कि तय समय पर  कंप्लायन्स रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.

VIDEO : आम्रपाली पर कसा शिकंजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनियों से किए गए रकम के हर एक लेनदेन की जानकारी के साथ ग्रुप के निदेशक, आंतरिक ऑडिटर, CFO की निजी और पारवारिक सम्पत्ति जो अपने, परिजनों के या बदले हुए नामों से दिल्ली एनसीआर, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में बनाई हो, उसका ब्यौरा दें.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: