
सुप्रीम कोर्ट.
- कोर्ट ने कहा- आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया
- तय समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो यह कोर्ट की अवमानना होगी
- कंपनियों से किए गए रकम के हर लेनदेन की जानकारी दी जाए
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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को चेतावनी देते हुए कहा कि तय समय पर कंप्लायन्स रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.
VIDEO : आम्रपाली पर कसा शिकंजा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनियों से किए गए रकम के हर एक लेनदेन की जानकारी के साथ ग्रुप के निदेशक, आंतरिक ऑडिटर, CFO की निजी और पारवारिक सम्पत्ति जो अपने, परिजनों के या बदले हुए नामों से दिल्ली एनसीआर, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में बनाई हो, उसका ब्यौरा दें.
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