सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने रोहतांग पास पर चलने वाली गाड़ियों को लेकर एनजीटी के आदेश पर आदेश पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि रोहतांग की खूबसूरती बची रहनी चाहिए। अगर वहां सीएनजी बसें चलती हैं तो ये बेहतर होगा। लोग देश के कोने-कोने से रोहतांग की खूबसूरती देखने आते हैं इसलिए इसे बनाए रखना चाहिए।
डीजल टैक्सी वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि एनजीटी ने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि रोहतांग में रोजाना पेट्रोल की 500 गाडियां जा सकती हैं। इनमें डीजल को भी अनुमति दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने फिलहाल टैक्सी वालों को राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोहतांग में बर्फ सफेद ही रहनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि इस मामले में NGT ने कई आदेश क्यों पास किए। कोर्ट ने SG रंजीत कुमार को कहा कि इस मामले में इन आदेशों को साफ कर ये बताएं कि वास्तविक आदेश क्या है। अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।
डीजल टैक्सी वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि एनजीटी ने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि रोहतांग में रोजाना पेट्रोल की 500 गाडियां जा सकती हैं। इनमें डीजल को भी अनुमति दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने फिलहाल टैक्सी वालों को राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोहतांग में बर्फ सफेद ही रहनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि इस मामले में NGT ने कई आदेश क्यों पास किए। कोर्ट ने SG रंजीत कुमार को कहा कि इस मामले में इन आदेशों को साफ कर ये बताएं कि वास्तविक आदेश क्या है। अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।
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