FB पोस्ट में ‘र’ को ‘क’ लिखा गया तो मानहानि वाला क्या ? : व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर की याचिका पर SC की अहम टिप्पणी

जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें लगा ये मामला गिरफ्तारी से संरक्षण का है, लेकिन याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है और जमानत भी मिल चुकी है. हम उन्हें चार्जशीट दाखिल होने पर चुनौती देने की छूट देंगे.

FB पोस्ट में ‘र’ को ‘क’ लिखा गया तो मानहानि वाला क्या ? : व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर की याचिका पर SC की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली:

व्यापम घोटाले (Vyapam Scam) के व्हिसल ब्लोअर डॉ आनंद राय के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आनंद राय को जांच पूरी होने के बाद कानून के मुताबिक चार्जशीट को चुनौती देने की छूट दी. अदालत ने कहा कि आनंद राय गिरफ्तार होने के बाद जमानत भी पा चुके हैं इसलिए इस याचिका में गिरफ्तारी से सरंक्षण कैसे दिया जाए. कोर्ट ने सुनवाई बंद की, लेकिन मामले में अहम टिप्पणी की, सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने  कहा कि ये मामला गिरफ्तारी का नहीं है. अगर FB पोस्ट में ‘र' को ‘क' लिखा गया, इसमें मानहानि वाला क्या है? ये मामला बिना  शर्त माफी मांगने का था.

व्यापम घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ आनंद राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जस्टिस चंद्रचूड़ ने शिकायतकर्ता से पूछा कि उस FB पोस्ट का वास्तव में क्या मतलब है? पोस्ट में आपत्तिजनक क्या है? FB पोस्ट से आहत महसूस करने वाले CMO अधिकारी के लिए पटवालिया ने कहा कि मेरा नाम मरकम है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर "मटकम" लिखा है, जिसका अर्थ है नपुंसक. आनंद राय ने ये सभी को भेज दिया.  मैं SC/ ST से संबंधित हूं. यह एक दुर्व्यवहार है, अब कुछ  नहीं बचा है, वह अभी जमानत पर है. इस पर अदालत को जांच में हस्तक्षेप नहीं करने दें, इसे चलने दें. आनंद राय एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं. उनकी कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं हैं.

जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें लगा ये मामला गिरफ्तारी से संरक्षण का है, लेकिन याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है और जमानत भी मिल चुकी है. हम उन्हें चार्जशीट दाखिल होने पर चुनौती देने की छूट देंगे. याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार करने को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने एक फेसबुक पोस्ट से संबंधित मामले में उन्हें दी गई सुरक्षा के अंतरिम आदेश को भी वापस ले लिया था. दरअसल डॉ आनंद रॉय की ओर से विवेक तन्का ने CJI एनवी रमना ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी और कहा था कि वे मध्यप्रदेश पुलिस के सामने आज पेश होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने कल उनको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. विवेक तन्का ने कहा था कि आंनद राय ने MP TET पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका दाखिल की, जिसके बाद उनको मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.  डॉ आनंद राय को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें दिल्ली के एक होटल से हिरासत में लेने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भोपाल लेकर रवाना हुई है.TET पेपर लीक मामले में आनंद राय और कांग्रेस नेता के के मिश्रा के खिलाफ मुख्यमंत्री के OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम ने एफआईआर दर्ज कराई है. इन दोनों ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक मामले में मरकाम की भूमिका पर सवाल उठाए थे.

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भोपाल क्राइम ब्रांच  ने आनंद राय को नई दिल्ली के होटल काबली से हिरासत में लिया.TET पेपर लीक मामले में आनंद राय और केके मिश्रा ने मरकाम पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे. मरकाम ने 27 मार्च को अजाक थाने में केस दर्ज करवाया था. इसके बाद केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था. आनंद राय ने TET के वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर मरकाम पर सवाल उठाए थे.  उन्होंने कहा था कि स्क्रीनशॉट मरकाम के मोबाइल फोन में कैसे आया. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने भी अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी. अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए उनसे पैसों की मांग की गई .