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This Article is From Jan 23, 2021

'भयावह क्रूरता का करें खात्मा', हाथी को जिंदा जलाने पर वकील ने CJI को चिट्ठी लिख लगाई गुहार

नेदुम्पारा ने तब भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. नेदुम्पारा ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे से अनुरोध किया है कि उसकी चिट्ठी को याचिका के तौर पर लिया जाय. उन्होंने कहा कि नकी पहले की याचिका केंद्र को कुछ निर्देशों के साथ निपटा दिया गया था, जो अपर्याप्त था. इस बार, उन्होंने अपनी याचिका को ही जनहित याचिका के रूप में मानने की अपील की है.

'भयावह क्रूरता का करें खात्मा', हाथी को जिंदा जलाने पर वकील ने CJI को चिट्ठी लिख लगाई गुहार
पिछले साल केरल में एक गर्भवती हाथी की विस्फोटक वाले फल खाने के बाद मौत हो गई थी.
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पशुओं की क्रूरता खत्म करने के लिए वकील ने CJI से की गुहार
तमिलनाडु में हाथी को जिंदा जलाने की घटना पर लिखी चिट्ठी
अपनी चिट्ठी को ही जनहित याचिका मानने का अनुरोध
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर उनसे जानवरों के प्रति क्रूरताओं को समाप्त करने में हस्तक्षेप करने की मांग की है. वकील ने अपनी चिट्ठी में एक हालिया घटना का हवाला दिया है, जिसमें तमिलनाडु में कुछ लोगों द्वारा एक हाथी को जिंदा जला दिया था. तमिलनाडु में कुछ लोगों ने एक हाथी पर जलता हुआ टायर फेंक दिया था. बाद में जलने के कारण हाथी ने दम तोड़ दिया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने अपने पत्र में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को लिखा है, "उस दुखद घटना का वीडियो जो टीवी चैनलों पर रिपोर्ट किया गया, किसी भी इंसान के विवेक को झकझोर देगा."

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के मुदुमलाई वन विभाग ने 50 वर्षीय पचाइडरम की मौत के लिए जिम्मेदार दो लोगों को कल गिरफ्तार किया है. विचलित कर देने वाली इस घटना ने पिछले साल केरल में एक ऐसे ही प्रकरण की यादें ताजा कर दीं, जहां एक गर्भवती हाथी की विस्फोटक वाले फल खाने के बाद मौत हो गई थी.

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नेदुम्पारा ने तब भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. नेदुम्पारा ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे से अनुरोध किया है कि उसकी चिट्ठी को याचिका के तौर पर लिया जाय. उन्होंने कहा कि नकी पहले की याचिका केंद्र को कुछ निर्देशों के साथ निपटा दिया गया था, जो अपर्याप्त था. इस बार, उन्होंने अपनी याचिका को ही जनहित याचिका के रूप में मानने की अपील की है.

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नेदुम्पारा ने लिखा है, "मुझे यकीन है कि आपके लॉर्डशिप में जानवरों के प्रति अधिक करुणा और दया दिखाई जाएगी और जानवरों के प्रति भयानक क्रूरता के खात्मे की दिशा में जो भी मानवीय प्रयास संभव होंगे, उस पर संवैधानिक दायित्वों और कर्तव्य के तहत विचार किए जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि मेरे विनम्र अनुरोध को आर्टिकल 32 के अनुरूप एक जनहित याचिका के तौर पर विचार करने और उसके विधायी निष्पादन के लिए आपके पास पर्याप्त आधार होंगे."

तमिलनाडु वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी को नवंबर में घायल अवस्था में घूमते हुए पाया गया था. एएनआई के अनुसार, इसे दिसंबर में पकड़ लिया गया था और उसका इलाज भी किया गया था. फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया था. इस वर्ष जनवरी में कुछ समय के लिए, यह मानव बस्ती के साथ एक क्षेत्र के करीब चला गया था, जहां के निवासियों ने जानवर का पीछा करने की कोशिश की और कथित घटना के दौरान उस पर एक जलता हुआ टायर फेंक दिया. 

वायरल वीडियो में दिखा था कि हाथी के सिर पर जलता टायर है और वह इसके साथ इधर-उधर भागता फिर रहा था. बाद में उसकी मौत हो गई थी. उसी वीडियो के आधार पर ही दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

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