विज्ञापन
This Article is From Oct 01, 2020

हवाई टिकट के रिफंड पर SC का फैसला, एयरलाइंस 31 मार्च तक लौटा सकेंगी पैसे

लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया.

हवाई टिकट के रिफंड पर SC का फैसला, एयरलाइंस 31 मार्च तक लौटा सकेंगी पैसे
लॉकडाउन में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थीं. (सांकेतिक तस्वीर)
नई दिल्ली:

लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने DGCA की 31 मार्च, 2021 तक क्रेडिट शेल की योजना को मंजूर किया. एयरलाइंस 31 मार्च तक रिफंड कर सकेंगे. एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए हवाई टिकटों पर रिफंड उनके माध्यम से ही होगा. तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हम सिर्फ यात्रियों को लेकर चिंतित हैं. अगर किसी ट्रैवल एजेंट ने एयरलाइंस के पास एडवांस में पैसे जमा करवाए हों, तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना. टिकट की थोक खरीद नहीं की जा सकती है. यह एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट के बीच एक अनुबंध है. DGCA का इससे लेना-देना नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'क्रेडिट शेल स्कीम का लाभ ट्रैवल एजेंट को नहीं मिल सकता है. हम ट्रैवल एजेंट्स की निगरानी नहीं करते हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन आपने हलफनामे में कहा है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है. ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं. यह समाधान सही लगता है.

लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों के हवाई टिकट थे बुक, अब उनको मिलेगा पूरा रिफंड...

जस्टिस एमआर शाह ने पूछा कि अगर ट्रैवल एजेंट्स को पैसा वापस किया जाता है तो यात्री को वह कब वापस मिलेगा. ट्रैवल एजेंट फेडरेशन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, 'CAR ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट करती है. मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ट्रैवल एजेंट्स के खाते में जमा राशि आती है और वह ट्रांसफर किए जा सकते हैं.'

इस मालिक के लिए परिवार की तरह उसके कामगार, बिहार से वापस बुलाने के लिए हवाई टिकट भेजे

गो एयर एयरलाइंस के वकील ने कहा, 'हमारी माली हालत सही नहीं है. हम भी रिफंड करना चाहते हैं. ईंधन की कीमतें 78 फीसदी बढ़ गई हैं. RBI से हमको कोई राहत नहीं मिली है. हम अनिवार्य सेवा नहीं कर रहे हैं. हम 6 महीने में भुगतान नहीं कर सकते हैं. क्रेडिट शेल की अवधि 31 मार्च तक रखना अव्यवहारिक है. 30 सितंबर 2021 तक का समय मिले. तब तक अगर यात्री टिकट के बदले टिकट नहीं लेता तो हम पैसे लौटा देंगे.' SC ने कहा कि यह आपकी कंपनी की दिक्कत है इसके लिए यात्री क्यों परेशानी झेलें.'

VIDEO: लॉकडाउन से परेशान मजदूर, उधार में पैसे लेकर फ्लाइट से पहुंचा घर

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com