प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
देशभर के मुर्गी फार्मों में मुर्गियों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि देश के फार्मों में मुर्गियों को बेहद खराब हालात में रखा जाता है। पिंजरे में उन्हें इस तरह ठूसा जाता है कि वो अपने पंख भी नहीं फैला सकती। यहां तक कि कई बार निकालते वक्त वो जख्मी भी हो जाती हैं। इसी वजह से मुर्गियों के साथ-साथ अंडों की क्वालिटी भी खराब होती है।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को 2010 बोर्ड के सुझाव लागू करने के आदेश दे जिसमें कहा गया था कि मुर्गियों के रखरखाव के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दें। कोर्ट में यह भी मांग की गई कि कई हाईकोर्टों में चल रहे केसों को ट्रांसफर किया जाए।
कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि देश के फार्मों में मुर्गियों को बेहद खराब हालात में रखा जाता है। पिंजरे में उन्हें इस तरह ठूसा जाता है कि वो अपने पंख भी नहीं फैला सकती। यहां तक कि कई बार निकालते वक्त वो जख्मी भी हो जाती हैं। इसी वजह से मुर्गियों के साथ-साथ अंडों की क्वालिटी भी खराब होती है।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को 2010 बोर्ड के सुझाव लागू करने के आदेश दे जिसमें कहा गया था कि मुर्गियों के रखरखाव के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दें। कोर्ट में यह भी मांग की गई कि कई हाईकोर्टों में चल रहे केसों को ट्रांसफर किया जाए।
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