राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 रिक्तियां रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. एनडीए में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि ये 19 रिक्तियां आने वाले समय के लिए नहीं हो सकतीं है. ये केवल एड हॉक उपाय था.
दरअसल SC ने केंद्र से जवाब मांगा है कि NDA और अन्य सैन्य स्कूलों और कॉलेजों में महिला उम्मीदवारों का प्रवेश प्रतिबंधित क्यों है. वहीं अपने हलफनामें में केंद्र सरकार ने कहा था कि कुल 370 सीटों में से NDA में 19 महिला उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों के लिए जगह न होने पर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों को जगह दी जाए. वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद NDA में महिला के लिए 19 पद निकाले गए थे. वहीं अब NDA में महिलाओं के लिए सिर्फ 19 पद रखने पर कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है और केंद्र से जवाब मांगा है.
आपको बता दें कि इससे पहल केंद्र की ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया था कि नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) मई 2022 में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत देगी. इस तरह जनवरी 2023 में NDA महिला कैडेटों के अपने पहले बैच की ट्रेनिंग के लिए तैयार होगी. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए और महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता. कोर्ट के इस आदेश के बाद NDA की कुल 370 सीटों में से महिलाओं के लिए 19 सीटे रखी गई है.
6 मार्च को होगी सुनवाई
इस मामले पर अब अगली सुनवाई 6 मार्च को की जानी है और 6 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है.
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