एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सुब्रत राय की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार को एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी पर सुनवाई करेगा. सहारा ने अपनी याचिका में कहा है कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए क्योंकि रुपये वापस करने के लिए वह किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं.
पढ़ें- सहारा प्रमुख को चेतावनी, 552 करोड़ के चेक का भुगतान नहीं हुआ तो...
दरसअल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 7 सितंबर तक 1805 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए.
पढ़ें- सहारा विदेशी होटलों और 30 घरेलू संपत्तियों की बिक्री के लिए कर रहा है बातचीत
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले बकाया पैसे जमा हों, उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं. हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे.
वीडियो- सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 7 सितंबर तक रुपये जमा करवाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था.
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दरसअल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 7 सितंबर तक 1805 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले बकाया पैसे जमा हों, उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं. हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था.
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