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This Article is From Sep 18, 2018

रेवाड़ी रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

बिहार शेल्टर होम मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेवाड़ी रेप मामले की पीड़िता की पहचान उजागर होने पर नाराजगी जताई. 

रेवाड़ी रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर नाराजगी जताई है.
नई दिल्ली: बिहार शेल्टर होम मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेवाड़ी रेप मामले की पीड़िता की पहचान उजागर होने पर नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर कर नियमों की अवहेलना की गई है. इसका जिम्मेदार कौन है ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की की पढ़ाई से संबंधित बात बताई गई. इससे उसकी पहचान करना मुश्किल नहीं है. सबने ये कह कर खबर चलाई कि लड़की कौन है, सब जानते हैं इसको. कोर्ट ने कहा कि हमने पीड़ित के पिता का इंटरव्यू देखा है. जब पिता का चैनलों पर इंटरव्यू हुआ था तब उसके घर में 50 लोग थे, उन 50 लोगों ने बाकी लोगों को बताया होगा इस तरफ से पूरा देश इसके बारे में जान गया होगा. इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कोई गाइड लाइन है? AG ने कहा कि राज्य सरकार और चैनलों को नोटिस जारी कर पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हालांकि कोर्ट में फिलहाल कोई आदेश नही दिया है. 

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दूसरी तरफ, बिहार शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने स्टेट्स रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने सील बंद स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जांच कर रही सीबीआई की जांच के लिए नई टीम बनाने कोई आवश्यकता नहीं है. सुप्रीम ने कहा कि मामले की जांच के लिए नई टीम के गठन से जांच प्रभावित होगी और पीड़ितों के हितों को भी नुकसान पहुंचेगा. हाई कोर्ट ने मामले की जांच कर रही टीम को भंग कर नई टीम के गठन के आदेश दिए थे. 

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