केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

राज्य के बिना आईपीएस कैडर के अफसरों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन पर केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

राज्य के बिना आईपीएस कैडर के अफसरों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन पर केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के एक वकील की याचिका खारिज की है. याचिका में कहा गया था कि राज्य की परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए IPS अधिकारियों को ट्रांसफर करने और डेप्युटेशन पर भेजने के केंद्र सरकार के अधिकार वाले नियम को संविधान के विपरीत करार देना चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज़ (IPS) (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6 (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की.  

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इसके तहत IPS कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति, यानी डेप्युटेशन के मामलों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की शक्तियों पर ओवर राइडिंग अधिकार दिए गए हैं.