
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वायनाड चुनाव (Wayanad Lok Sabha Election) को रद्द करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से बार-बार किसी के पेश होने और बहस न करने पर याचिका खारिज की. गौरतलब है कि केरल सोलर स्कैम मामले में आरोपी सरिता नायर ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती दी थी. केरल हाईकोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
राखी बंधााने की शर्त पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत; AG बोले- जजों को शिक्षित करने की जरूरत
सरिता ने इस मामले में राज्य के विभिन्न कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कई मौकों पर इस संबंध में उनके पत्रों की अनदेखी की. याचिका में, सरिता ने कहा कि उसका नामांकन पत्र अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार किया गया था जबकि वायनाड में इसे खारिज कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने मांग की कि राहुल के चुनाव को शून्य करार देकर रद्द किया जाए.
स्टार प्रचारक सूची से कमलनाथ का नाम हटाने के EC के फैसले पर SC ने लगाई रोक
दरअसल केरल के चर्चित 'सोलर कांड' की मुख्य आरोपी सरिता एस. नायर (Saritha S Nair) ने राज्य की वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके कागजात को रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि एक अदालत ने उसे तीन साल के लिए सौर घोटाला मामले में दोषी ठहराया था और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. गौरतलब है कि सरिता एस.नायर केरल के चर्चित सोलर स्कैम की प्रमुख आरोपी हैं. सरिता ने राज्य कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर यौन उत्पीड़न समेत बलात्कार का आरोप लगाया है. उन पर सोलर घोटाले के तहत 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं. सरिता पर प्रमुख आरोप यही है कि उन्होंने अपने एक साथी की मदद से फर्जी कंपनी खड़ी की फिर उस कंपनी के माध्यम से सोलर पैनल और उसके लाइसेंस दिलाने के नाम पर राज्य भर के लोगों को ठगा. 2017 में इस मामले में गठित न्यायिक आयोग ने कहा था कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने ठेका हासिल कर सरकार से सब्सिडी हासिल की और फिर पैसों या यौन सुख के बदले उसे सरिता की कंपनी को दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NDPS ऐक्ट में पुलिस को दिया बयान सबूत नहीं
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं