बंगाल के स्‍थानीय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती संबंधी बीजेपी नेताओं की याचिका SC ने की खारिज

BJP नेता मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी ने कलकत्ता HC के आदेश को चुनौती देते हुए SC (Supreme Court)में याचिका दाखिल की थी.

बंगाल के स्‍थानीय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती संबंधी बीजेपी नेताओं की याचिका SC ने की खारिज

BJP नेता मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी

नई दिल्‍ली :

पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव (West Bengal Local Polls)में केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गुहार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.BJP नेता मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी ने कलकत्ता HC के आदेश को चुनौती देते हुए SC (Supreme Court)में याचिका दाखिल की थी.हाईकोर्ट ने भी बनर्जी की दलील खारिज कर दी थी. केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा अगर कोर्ट CRFP की नियुक्ति का आदेश दे तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं है. 


'बिटकॉइन गैरकानूनी है या नहीं?'- GainBitcoin स्कैम में सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र से किया सवाल

याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की मिली भगत से कई इलाकों में उम्मीदवारों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, वहां पर उम्मीदवार संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए चुनाव में खड़े नहीं हो पा रहे हैं.विधान सभा चुनाव की तरह ही इन चुनावों में भी विपक्षी दलों के प्रति हिंसा की आशंका है लिहाजा त्रिपुरा में हुए स्थानीय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही आदेश दिया जाए. हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति नहीं करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को 108 नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की गई थी.

अटल जी के सहयोगी रहे सुधींद्र कुलकर्णी क्यों कह रहे हैं कि मोदी नफरत की राजनीति करते हैं?
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com