
कोर्ट ने कहा है कि राज्य पद रिक्त होने से तीन महीने पहले UPSC को टॉप IPS अफसरों की सूची भेजेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्य कोर्ट के आदेशों का दुरुपयोग कर रहे हैं
कहा- केंद्र और राज्य कहीं भी एक्टिंग DGP नियुक्त नहीं करेंगे
उसी अफसर को DGP बनाएं जिसका कार्यकाल दो साल से ज्यादा हो
जब IG ने फरियादी बनकर लगाया कई जिलों के SP को फोन, तो मिले चौंकाने वाले जवाब...
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधार पर दिया गया आदेश लागू नहीं करने पर दायर की गई अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि साल 2006 में पुलिस सुधार पर दिए गए अदालत के आदेश को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक लागू नहीं किया है. अदालत ने डीजीपी और एसपी का कार्यकाल तय करने जैसे कदम उठाने की सिफारिश की थी. साल 2006 में प्रकाश सिंह के मामले में अदालत द्वारा दिए गए आदेश को लागू नहीं किया गया है. दूसरी तरफ, अश्विनी उपाध्याय ने मॉडल पुलिस बिल 2006 को भी लागू करने की मांग की. पूर्व अटार्नी जनरल सोली सोराबजी की अध्यक्षता वाली समिति ने इस बिल का मसौदा तैयार किया था. उपाध्याय के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने भी 2014 में अवमानना याचिका दायर की थी. पूर्व डीजीपी ने 1996 में जनहित याचिका दायर की थी। जिसके कारण पुलिस सुधार बिल को तैयार किया गया था. अदालत ने प्रकाश सिंह और दूसरे डीजीपी एनके सिंह की याचिका पर 2006 में निर्देश दिया था. इसमें राज्य सुरक्षा अयोग का गठन किया जाना भी शामिल था.
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