महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Ex Home Minister Anil Deshmukh) और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. कोर्ट ने उनके खिलाफ ED को दंडात्मक कार्यवाही ना करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग के तहत कार्यवाही पर भी रोक लगाने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश जारी नहीं कर सकते.
कोर्ट ने कहा कि हम एक मामले में ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि जब हमने दूसरे मामलों में दंडात्मक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई तो एक केस में इस तरह का आदेश देना अनुचित होगा. मामले की सुनवाई अब 3 अगस्त को अन्य मामलों के साथ होगी.
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देशमुख और उनके बेटे की याचिका का विरोध करते हुए ED की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को इस तरह का सरंक्षण नहीं देना चाहिए. मेहता ने कहा कि ये इस मामले में कार्यवाही पर रोक चाहते हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो सीआरपीसी के तहत कानूनी उपाय ले सकते हैं.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.
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