अहमद पटेल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कांग्रेस के राज्यसभा सासंद अहमद पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चल रही चुनाव जीतने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को विवादित मुद्दे निर्धारित करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने पटेल की याचिका पर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को नोटिस जारी किया है. अब चार हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सासंद अहमद पटेल की याचिका पर सुनवाई की. पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता पटेल पिछले साल भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को शिकस्त देकर राज्यसभा पहुंचे थे.
दरअसल, बलवंत राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे. निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के वोट रद्द किए जाने के बाद पटेल चुनाव जीत गए थे. दोनों के मत खारिज होने के बाद जीत के लिए जरूरी मतों की संख्या 45 से कम होकर 44 रह गई थी. पटेल की जीत घोषित किए जाने के बाद राजपूत ने दोनों मतों को अवैध घोषित किए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. राजपूत का कहना है कि दोनों मतों की गिनती होने पर वह अहमद पटेल को शिकस्त दे देते.
VIDEO: NDTV से बोले अहमद पटेल, मैं कभी सीएम नहीं बनना चाहता था
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सासंद अहमद पटेल की याचिका पर सुनवाई की. पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता पटेल पिछले साल भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को शिकस्त देकर राज्यसभा पहुंचे थे.
दरअसल, बलवंत राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे. निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के वोट रद्द किए जाने के बाद पटेल चुनाव जीत गए थे. दोनों के मत खारिज होने के बाद जीत के लिए जरूरी मतों की संख्या 45 से कम होकर 44 रह गई थी. पटेल की जीत घोषित किए जाने के बाद राजपूत ने दोनों मतों को अवैध घोषित किए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. राजपूत का कहना है कि दोनों मतों की गिनती होने पर वह अहमद पटेल को शिकस्त दे देते.
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