
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
अन्नाद्रमुक (AIADMK) के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर मद्रास हाईकोर्ट का बंटा हुआ फ़ैसला आया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार सुरक्षित है और कोई उपचुनाव भी नहीं होंगे. हालांकि ये 18 विधायक अयोग्य रहेंगे. कोर्ट के इस फैसले से दिनाकरन गुट के लिए राहत का फ़ैसला नहीं है और अब इस मामले में मद्रास हाइकोर्ट की बड़ी बेंच फैसला करेगी.
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर ने इसे रद्द कर दिया. अब मुख्य न्यायाधीश के बाद आने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेंगे.
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आपको बता दें कि 18 सितंबर 2017 को तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी. धनपाल ने 18 एआईएडीएमके विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी. अन्नाद्रमुक के विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर पलनिसामी सरकार में अविश्वास जाहिर किया था. इस पर पार्टी के चीफ विप एस. राजेंद्रन ने स्पीकर से शिकायत की थी. सदस्यता रद्द होने के बाद विधायक हाई कोर्ट चले गए थे. 20 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इन विधायकों की सीटें खाली घोषित करने से रोक दिया था.
VIDEO: तमिलनाडु में दिनाकरण ने लॉन्च की थी नई पार्टी AMMA
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर ने इसे रद्द कर दिया. अब मुख्य न्यायाधीश के बाद आने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेंगे.
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