
अमित शाह (फाइल फोटो)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
मुंबई के सीबीआई कोर्ट के अमित शाह को आरोपमुक्त करने के फैसले को चुनौती
पूर्व आईएएस हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
सोहराबुद्दीन के भाई रबीबुद्दीन शेख द्वारा अर्जी वापस लेने की जांच की मांग
लगातार अदालती लड़ाई के बाद क्यों ली अर्जी वापस?
हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका है। पूर्व आईएएस हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा है कि कोर्ट सोहराबुद्दीन के भाई रबीबुद्दीन शेख की भी सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए कि आखिर उसने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस क्यों ली? जबकि वह लगातार एनकाउंटर मामले में शुरुआत से ही अदालती लड़ाई लड़ते रहे हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका
दरअसल 30 दिसंबर 2014 को मुंबई के सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को इस केस से आरोपमुक्त कर दिया था और कहा था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया था। वहीं पिछले साल नवंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रबीबुद्दीन शेख की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया था जिसमें उसने कहा था कि वह स्वास्थ्य कारणों से केस नहीं लड़ सकता। इसी पर हर्ष मंदर ने मांग की है कि इसके पीछे कारण की जांच होनी चाहिए। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता इसमें पीड़ित पक्ष नहीं है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला, सुप्रीम कोर्ट, हर्ष मंदर, याचिका, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, बॉम्बे हाईकोर्ट, Sohrabuddin Encounter, Supreme Court, Harsh Mander, Petition, BJP President Amit Shah