झारखंड के सिमडेगा जिले में भीड़ द्वारा एक युवक को पत्थरों और लाठियों से मारने के बाद आग के हवाले करने के मामले में 13 नामजद समेत कुल 38 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. हालांकि, सूत्रों का कहना है इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि मंगलवार की इस घटना के संबन्ध में 13 लोगों के खिलाफ नामजद एवं 25 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस बीच, मृतक संजू प्रधान की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से पति को बचाने गुहार लगाई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. उसका दावा है कि भीड़ ने जब संजू को जलाया तब वह जिंदा था.
इस संबन्ध में पूछे जाने पर सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी.
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गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के हाल में संपन्न शीतकालीन सत्र में भीड़ द्वारा हत्या पर आजीवन कारावास तक की सख्त सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उपायुक्त को मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
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घटना के बाद मौके पर पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) डेविड ए डोडराय ने बताया था कि ग्रामीणों की भीड़ ने लकड़ी तस्करी का आरोप लगाकर 32 वर्षीय संजू प्रधान पर पहले पत्थरों और लाठियों से हमला किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया. यह घटना सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेसराजरा बाजार के पास हुई थी.
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