
अदालत अग्रिम जमानत के अावेदन पर कल सुनवाई करेगी.
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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी
अग्रिम जमानत की अर्जी पर अदालत कल करेगी सुनवाई
अदालत मामले में आरोपी थरूर को पहले ही समन कर चुकी है
सुनंदा पुष्कर हत्याकांड : जानिए आरोपी साबित होने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कहा...
अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था. सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं. थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या क लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं. करीब 3000 पन्नों के आरोपपत्र में पुलिस ने थरूर को एकमात्र आरोपी बताते हुए आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे. दंपति का घरेलू सहायक नारायण सिंह इस मामले में मुख्य गवाह है. धारा 498 ए के तहत अधिकतम तीन साल कैद जबकि 306 के तहत अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है. दिल्ली पुलिस ने सुनंदा की मौत के सिलसिले में एक जनवरी , 2015 को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था. सूत्रों के अनुसार, आरोपपत्र में कहा गया है कि सुनंदा को मानसिक और शारिरिक दोनों रूपों में प्रताड़ित किया जाता था.
सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: शशि थरूर पर चलेगा मुकदमा, 7 जुलाई को बतौर आरोपी कोर्ट में होंगे पेश
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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