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This Article is From Apr 06, 2017

सेबी-सहारा विवाद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुब्रत राय सहारा को अब और राहत नहीं

सेबी-सहारा विवाद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुब्रत राय सहारा को अब और राहत नहीं
कोर्ट ने सुब्रत राय से कहा कि हमने आपको पहले ही काफी समय दिया हुआ है.(फाइल फोटो)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कोर्ट ने कहा कि तय समय सीमा के भीतर पैसे जमा करेंगे होंगे
पिछली बार कोर्ट ने 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपये जमा करने को कहा
सहारा समूह ने कुछ और मोहलत देने की बात कही
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय पर पैसे जमा नहीं होते तो सहारा की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी कर देंगे. कोर्ट ने कहा कि हमने आपको पहले ही काफी समय दिया हुआ है. अब पैसे जमा कराने की तारीख को नहीं बढ़ाएंगे. गौरतलब है कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5092 करोड़ रुपये जमा कराने की तारीख और बढ़ा दी जाये. सहारा ने कोर्ट में कहा कि प्रॉपर्टी की बिक्री की प्रकिया चल रही है लेकिन पैसे जमा कराने के लिए और समय दिया जाये.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय सहारा को वाद रहित संपत्तियों को बेचकर 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5092 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सुब्रत राय और समूह के दो अन्य निदेशकों के पैरोल बढ़ाने पर तभी विचार किया जाएगा जब 13 अप्रैल तक मुनासिब रकम सेबी-सहारा खाते में जमा हो.

कोर्ट ने सहारा प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के उस आग्रह को ठुकरा दिया कि संपत्तियों को बेचने और खाते में जमा करने के लिए कम से कम छह महीने का वक्त दिया जाए. कोर्ट ने सहारा समूह की ओर से सौंपी गई 15 संपत्तियों की सूची में से 13 संपत्तियों को बेचने की अनुमति देते हुए 13 अप्रैल तक रकम सेबी-सहारा के खाते में जमा करने के लिए कहा है.

कोर्ट ने कहा, ''हम अवमानना करने वाले(सुब्रत राय) को संपत्तियों की बिक्री करने की इजाजत देते हैं चाहे कि इन 13 संपत्तियों को बेचे या किसी अन्य संपत्तियों को, हम छह महीने की इजाजत नहीं दे सकते. हालांकि पीठ ने सहारा को फोर्स-वन फार्मूला रेस टीम में अपनी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत देने से इनकार किया है.

- सहारा समूह ने पीठ को यह भी बताया था कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उसकी 91.69 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रखा है और मुआवजे की 1120.7 करोड़ रुपये की रकम अभी अधर में है. इस पर पीठ ने प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख 17 अप्रैल को प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को पेश होने के लिए कहा है.

वहीं एक कंपनी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह न्‍यूयॉर्क स्थित प्लाजा होटल में सहारा समूह की हिस्सेदारी को खरीदने के लिए इच्छुक है. इस पर पीठ ने कंपनी से कहा कि वह पहले 750 करोड़ रुपये जमा करें. इसी सुनवाई के दौरान सेबी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविन्द दत्तार ने सहारा की संपत्तियों की बिक्री की ई-नीलामी करने का सुझाव दिया.

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