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This Article is From Aug 26, 2015

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इतालवी सैनिकों के केस में सुनवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इतालवी सैनिकों के केस में सुनवाई पर रोक
आरोपी इतालवी नौसैनिकों का फाइल फोटो...
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के केस में सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लिहाजा, तब तक इस केस में यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में आज न्‍यायालय को बताया कि इस मुद्दे पर अंतरराष्‍ट्रीय अदालत ने स्‍टे लगाया है और अब अंतरराष्‍ट्रीय अदालत तय करेगी कि यह मामला सुनवाई के लिए भारत के अधिकार क्षेत्र में है या इटली के। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी मुकर्रर की गई।

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की पंचाट ने इटली और भारत सरकारों से वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ सभी प्रकार की कोर्ट कार्यवाही को रोक देने तथा 24 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून पंचाट (The International Tribunal on Law of the Sea) ने इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाला मामला भी बताया। दरअसल, इटली ने पंचाट में अपील की थी कि वह भारत को उसके नौसैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोके। यह अपील उस संयुक्त राष्ट्र कानून के तहत की गई थी, जिसके तहत समुद्र में कोई भी घटना होने पर मामला उस देश के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जहाज़ का मालिक है।

तेल टैंकर 'एनरिका लेक्सी' (Enrica Lexie) पर तैनात नौसैनिकों मैसीमिलियानो लैटोरे (Massimiliano Latorre) और साल्वाटोर गिरोने (Salvatore Girone) पर आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी, 2012 को केरल के तट के निकट दो निहत्थे भारतीय मछुआरों को मार दिया था। इटली का दावा है घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई, और इस गलतफहमी के तहत हुई कि मछुआरों को समुद्री डाकू समझ लिया गया।

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