CBI बनाम पश्चिम बंगाल सरकार : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

CBI बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

CBI बनाम पश्चिम बंगाल सरकार : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

प्रतिकात्मक चित्र

नई दिल्ली :

CBI बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए या नहीं. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को मिली राहत को खत्म किया जाए. सीबीआई ने कहा कि ये बात सिर्फ़ राजीव कुमार की नहीं है, बल्कि इस मामले में जो भी शामिल हैं उससे पूछताछ करना चाहते हैं. SG तुषार मेहता ने कहा कि बंगाल सरकार और पुलिस हमारी ये छवि बनाना चाह रही है कि सीबीआई सिर्फ हवा-हवाई बातें कर रही है. मानो सीबीआई का मकसद सिर्फ राजीव कुमार को दबोचना है और जांच से कोई लेना देना नहीं है. इस मामले में हम सिर्फ हवाई किले बना रहे है.  

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जबकि सच्चाई ये है कि राजीव कुमार के अलावा अन्य चार अधिकारियों को भी हमने पूछताछ के लिए नोटिस भेज रखा है. सीबीआई ने कहा कि कभी भी कोलकाता पुलिस ने CD  को SFL में जांच के लिए नही भेजा. 2014 से हम कोलकाता पुलिस से मांग रहे हैं कि अगर कोई डेटा है तो हमें दें, लेकिन नही दिया गया. सीबीआई ने कहा कि हम बस चाहते है कि राजीव कुमार को अंतरिम राहत को खत्म किया जाए. उसके बाद कानून अपने हिसाब से काम करेगा. इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने कोर्ट में केस डायरी और सीलबंद लिफाफे में सबूत सौंपे थे और कहा कि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है.

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