गिरफ्तारियों, छापों में दिशानिर्देशों के पालन को लेकर सीबीआई, ईडी, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

गिरफ्तारियों, छापों में दिशानिर्देशों के पालन को लेकर सीबीआई, ईडी, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी द्वारा गिरफ्तारियां करने और छापा मारने में क्या कोर्ट के दिशानिर्देशों (गाइडलाइन) का पालन नहीं हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और विधि आयोग (लॉ कमीशन) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता उपेंद्र राय ने अपनी अर्ज़ी में कहा था कि ये एजेंसियां छापा मारने और गिरफ्तार करने के वक्त सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को दिए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती हैं, सो, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को इन एजेंसियों के लिए भी गाइडलाइन बनानी चाहिए.

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