NEET-PG 2021 परीक्षार्थियों को 'सेंटर बदलने का विकल्प' देने के लिए दाखिल अर्ज़ी को SC ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2021 परीक्षार्थियों को 'सेंटर बदलने का विकल्प' देने के लिए दाखिल अर्ज़ी को खारिज कर दिया है.

NEET-PG 2021 परीक्षार्थियों को 'सेंटर बदलने का विकल्प' देने के लिए दाखिल अर्ज़ी को SC ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यात्राओं पर भी पाबंदियां हटाई जा रही हैं ऐसे में केंद्र में बदलाव का कोई तुक नहीं है

नई दिल्‍ली :

NEET PG 2021 परीक्षा में केंद्र बदलने का विकल्प जोड़ने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह परीक्षा 11 सितंबर को है. कुछ छात्रों ने कोरोना के मद्देनज़र परीक्षा केंद्र बदलने की ज़रूरत बताई और तब तक परीक्षा स्थगित रखने की मांग की गई थी. पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान के सेंटर में बदलाव करने की गुहार वाली रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश भर में कोविड संक्रमण की भयावह स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है. यात्राओं पर भी पाबंदियां हटाई जा रही हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्र में बदलाव का कोई तुक नहीं है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी थी कि केरल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोविड संक्रमण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है.  इस पर  SC ने कहा अब स्थिति बदल रही है. देश में कहीं भी यात्रा पर अब कोई पाबंदी नहीं है. दिल्ली से कोच्चि और त्रिवेंद्रम की भी उड़ानों की सारी सीटें भरी हुई हैं.टीकाकरण की रफ्तार तेजी से लोगों को सुरक्षा चक्र दे रही है.

पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG की दो छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बदलने की इजाजत दी थी जो गर्भावस्था के अंतिम महीनों में हैं लेकिन उनको विशेष परिस्थिति में ये अनुमति दी गई. हम इसे आम फैसला नहीं कर रहे..याचिका में ये गुहार लगाई गई थी कि जिन लोगों ने 18 अप्रैल 2021 तक कोविड ड्यूटी की थी उनको अपनी मौजूदा पोस्टिंग के अनुसार मर्जी का नजदीकी या सुविधाजनक केंद्र चुनने की छूट दी जाए.केरल के उम्मीदवार परीक्षार्थियों को भी संक्रमण प्रसार की गंभीरता को देखते हुए ऐसी ही छूट दी जाए लेकिन पीठ ने सब कुछ सही होने के तर्क के साथ याचिका खारिज कर दी.

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