सहारा - सेबी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कोर्ट में तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उचित आदेश जारी करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया इसलिए वे खुद कोर्ट आएं. इसके बाद कोर्ट उचित आदेश जारी करेगा. सहारा प्रमुख व उनकी कंपनी को 25 हजार करोड़ रुपये जमा करने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वे कोर्ट के आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं.
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सेबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25000 करोड़ रुपये में से सहारा ने ब्याज के साथ 20000 करोड़ रुपये ही दिए हैं.
VIDEO : सुप्रीम कोर्ट ने 1500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा
इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको 2012 के आदेश के मुताबिक 25700 करोड़ रुपये देने थे लेकिन आपने 15000 करोड़ ही दिए हैं. ये सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है. अगर आप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर सकते तो कानून अपना काम करेगा.
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