सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
हरियाणा में रह रहे रोहिंग्या मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को दो हफ्ते में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. हरियाणा के कैंपों में रह रहे रोहिंग्या को दी जाने वाली सुविधाओं और वहां के हालात पर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिया है.
जनहित याचिका में हरियाणा के कैंपों में बेहतर सुविधाओं की मांग की गई है. कहा गया है कि वहां कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेडिकल सुविधा है. इसकी वजह से कई बच्चों की मौत भी हुई है. हरियाणा में रोहिंग्या को मूलभूत सुविधाएं और पुनर्वास का मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है.
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वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ रोहिंग्या घुसपैठियों को म्यांमार वापस भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि हरियाणा में रह रहे रोहिंग्या के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट राज्य सरकारों को आदेश दे कि रोहिंग्या के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए.
VIDEO: 'रोहिंग्या भारत में नहीं रह सकते', सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफ़नामा
जनहित याचिका में हरियाणा के कैंपों में बेहतर सुविधाओं की मांग की गई है. कहा गया है कि वहां कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेडिकल सुविधा है. इसकी वजह से कई बच्चों की मौत भी हुई है. हरियाणा में रोहिंग्या को मूलभूत सुविधाएं और पुनर्वास का मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है.
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वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ रोहिंग्या घुसपैठियों को म्यांमार वापस भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि हरियाणा में रह रहे रोहिंग्या के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट राज्य सरकारों को आदेश दे कि रोहिंग्या के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए.
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