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This Article is From Sep 08, 2020

NCB अदालत से रिया चक्रवर्ती की कस्टडी नहीं मांगेगी : सूत्र

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच कर रही NCB ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिया की कोर्ट में आज ही पेशी होगी.

NCB अदालत से रिया चक्रवर्ती की कस्टडी नहीं मांगेगी : सूत्र
रिया चक्रवर्ती को आज किया जाएगा पेश
नई दिल्ली:

सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput) से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच कर रही NCB ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की कोर्ट में आज ही पेशी होगी. सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसी अदालत से रिया की आगे की कस्टडी नहीं मांगेगी. सूत्रों ने बताया कि रिया के वकील जमानत की अपील कर सकते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) टीम ने ड्रग्स मामले में तीन दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया.

- रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होंगी
- NCB उनकी कस्टडी नहीं मांगेगी, जांच एजेंसी का कहना है कि उसे जो सबूत और जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है
- अदालत निर्णय लेगी क‍ि रिया को जेल भेजना चाहिए या नहीं
- रिया के वकील तुरंत जमानत के लिए निवेदन कर सकते हैं

सुशांत सिंह मामले की जांच में ड्रग एंगल को लेकर नारकोेटिक्स विभाग (NCB) ने अब तक  कुल 10 गिरफ्तारियां की है, इनमें करन अरोड़ा, के अब्बास, ज़ैद, बासित परिहार, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, कैज़ान इब्राहिम, दीपेश सावंत, अनुज और रिया चक्रवर्ती शामिल हैं. रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 (c), 20 (b) (ii), 27(a), 28  और 29 में मामला दर्ज किया गया है. 

- सेक्शन 8 (C )- प्रतिबंधित ड्रग्स को गैर कानूनी तरीके से खरीदना या इस्तेमाल करना. सजा 10 साल तक सजा कम से कम 
- धारा 20 (ii)- ड्रग्स की ट्रांसपोटेशन करना, जमानती है

- धारा27( A )- ड्रग्स को अपने पास रखना, फाइनेंस करना , खरीद फरोख्त के लिए. कम से कम 10 साल सज़ा प्रावधान. 

- धारा 28- ड्रग्स से जुड़े अपराध करना गैर कानूनी कार्य करना.

- धारा 29- ड्रग्स को लेकर  आपराधिक साजिश रचना

वीडियो: सुशांत केस : NCB ने रिया चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार

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