समायोजित सकल आय (AGR) के बकाये को लेकर संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष न्यायालय ने आयकर (Income Tax) विभाग को 700 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड करने की अनमुति दी है. कोर्ट ने चार हफ्ते में आयकर विभाग से यह रकम जारी करने को कहा है.
वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आयकर विभाग से 4700 करोड़ रुपये रिफंड की मांग की थी. दूरसंचार कंपनी का कहना था कि विभाग ने 2014-15 से 2017-18 के आयकर का रिफंड नहीं किया है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कुल 733 करोड़ रुपये के रिफंड पर मुहर लगाई है.
कंपनी ने आयकर विभाग पर रिफंड के लिए जोर डाला था ताकि उसे बकाया वैधानिक राशि चुकाने में कुछ वित्तीय राहत मिल सके. बीते दिनों, सुप्रीम कोर्ट ने AGR पर अपना फैसला देते हुए सरकार की परिभाषा को सही ठहराया था और दूरसंचार कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपये का पिछला बकाया चुकाने का निर्देश दिया था. दूरसंचार कंपनियों ने वैधानिक बकाये को लेकर राहत देने के लिए सरकार से गुहार भी लगाई थी.
इसके बाद, सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिए स्पेक्ट्रम किस्त का भुगतान दो साल के लिए टालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, वोडाफोन आइडिया पर 50,000 हजार करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है. कंपनी ने अब तक दूरसंचार विभाग को महज 3,500 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है. देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया घाटे में चल रही है, कंपनी को लेकर कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा है कि अगर सरकार ने कोई राहत नहीं दी तो वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी.
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