- राहुल गांधी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में नया जमानतदार पेश करने के लिए ठाणे कोर्ट पहुंचे
- पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन के कारण राहुल गांधी को नया जमानतदार पेश करना पड़ा
- महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने राहुल गांधी के लिए नया जमानत बॉन्ड दाखिल किया है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में नया जमानतदार पेश करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे. भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को इस मामले में एक नया जमानतदार पेश करने के लिए कहा था, क्योंकि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था, जो उनके जमानतदार थे. राहुल इस मामले में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के रूप में पेश किया है.
क्यों होना पड़ा राहुल गांधी को पेश?
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सुनवाई के बाद बताया, 'राहुल गांधी की जमानत देने वाले शख्स का देहांत हो गया है. इसलिए फ्रेश सिक्योरिटी देनी जरूरी थी. अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने बॉन्ड भरा है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, जल्द चलाया जाएगा. एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई तेज करता है. मामले का सत्य जल्द सामने आएगा, हमें कोर्ट पर विश्वास है.'
राहुल गांधी इससे पहले कई बार अपने बयानों पर अदालत के कहने पर माफी मांग चुके हैं. क्या इस बार भी राहुल गांधी माफी मांग मामला रफादफा करेंगे? इस पर राहुल गांधी के वकील ने कहा, 'माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है. आज सिर्फ जमानत लेना जरूरी था. हमने फ्रेश सिक्योरिटी देनी थी. मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी. कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर ही हम चल रहे हैं.
राहुल गांधी के भिवंडी पहुंचने पर मुलुंड टोल के पास काले झंडे दिखाए गए.

किसने की राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत?
आरएसएस के स्वयंसेवक राजेश कुंते ने अदालत में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था. कुंते ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपनी शिकायत में कहा कि इस झूठी टिप्पणी से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है. मामले की सुनवाई के दौरान कुंते से जिरह हो चुकी है. अगली सुनवाई पहले 20 दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन नये जमानतदार की आवश्यकता के कारण इसे 17 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया. मजिस्ट्रेट ने 17 जनवरी को सुनवाई की तारीख बढ़ाते हुए 21 फरवरी निर्धारित की.
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