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This Article is From Mar 09, 2011

15 की होने तक दो बार लुटी अस्मत...

New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने एक ऐसी नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है, जिसके साथ पिछले दो वर्ष में यह हादसा दूसरी बार हुआ है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली में यमुना किनारे स्थित झुग्गी बस्ती में रहने वाले शेर आलम को बलात्कार का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, और शेर आलम की यह दलील खारिज कर दी कि लड़की ने अगस्त, 2008 में उस पर बलात्कार का आरोप लगाने से दो वर्ष पहले ऐसे ही आरोप महेंद्र भाटी नाम के व्यक्ति पर भी लगाए थे। अदालत ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केवल इस तथ्य के आधार पर आरोपी को कोई फायदा नहीं दिया जा सकता कि लड़की इससे पहले भी बलात्कार की शिकार हुई है और उसने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि अभियोजिका पर न केवल सत्र अदालत ने, बल्कि उच्च न्यायालय ने भी विश्वास किया। इस हाल में आरोपी उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी है। आलम ने स्वयं को बचाने के लिए यह दलील भी दी थी कि चिकित्सकीय जांच में पीड़ित के शरीर और गुप्तांगों पर चोट के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन अदालत के अनुसार चोट की गैरमौजूदगी यह साबित नहीं करती कि आरोपी ने गुनाह नहीं किया।

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