विज्ञापन
This Article is From Mar 07, 2020

पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबालिगों को दिया दोषी करार, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा

अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने वर्ष 2017 में पहलू खान की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दो नाबालिगों को दोषी करार दिया है.

पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में  किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबालिगों को दिया दोषी करार, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा
पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने दो को दोषी करार दिया
जयपुर:

अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने वर्ष 2017 में पहलू खान की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दो नाबालिगों को दोषी करार दिया है. मामले में यह पहली सजा है. जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया, ‘‘ बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी करार दिया. दोनों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी.'' पुलिस के मुताबिक दोनों नाबालिग 2017 में 55 वर्षीय पशु पालक पहलू खान की पिटाई करने वाली भीड़ में शामिल थे. पिछले साल अगस्त में अलवर की निचली अदालत ने मामले के छह आरोपियों को बरी कर दिया था और इस प्रकार मामले में यह पहली दोषसिद्धी है.

पहलू खान हत्याकांड : आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करेगी राजस्थान सरकार, फिर से जांच भी कराने का विचार

निचली अदालत ने आरोपी विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कल्लूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अक्टूबर में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2017 को पहलू खान, उसके दो बेटे और कुछ अन्य लोग जयपुर से कुछ गायों को ला रहे थे, तब अलवर के बेहरोर में कथित गोरक्षकों ने उन्हें रोका और पिटाई की. घायल खान की तीन अप्रैल को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

VIDEO: पहलू खान मामला: आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करेगी राजस्थान सरकार

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: