New Delhi:
2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और उनके कई करीबी सहयोगियों के खिलाफ इस सप्ताह पहला आरोपपत्र दायर करने वाली है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस आरोपपत्र में राजकोष को पहुंचे नुकसान को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राइ: को अब तक इस नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया पूरी करना शेष है। सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में राजा द्वारा 2007 से 2008 के दौरान स्पेक्ट्रम आवंटन में रची गई कथित आपराधिक साजिश को भी शामिल किया जाएगा। यह आरोपपत्र न्यायमूर्ति ओपी सैनी की विशेष अदालत में दायर किया जाएगा। इस अदालत के मंगलवार से काम शुरू करने की संभावना है क्योंकि केंद्र ने इस बारे में उच्चतम न्यायालय को पहले ही बता दिया है। सीबीआई ने पिछले साल उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह 31 मार्च तक पहला आरोपपत्र दायर कर देगी, जिसमें इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच का विवरण शामिल होगा। यह आरोपपत्र ऐसे समय में दायर किया जा रहा है, जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजा वहां सत्ताधारी द्रमुक का एक भाग हैं। प्रदेश में कांग्रेस और द्रमुक का गठबंधन है। इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीबीआई आरोपपत्र दायर करने के बाद इस मामले में अदालत से जांच जारी रखने की अनुमति मांगे क्योंकि एजेंसी को अभी इस मामले में कई और पहलुओं की भी जांच करनी शेष है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपपत्र में राजा के अलावा उनके व्यक्तिगत सहयोगी आर के चंदोलिया, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, एटिसैलेट डीबी के पूर्व प्रबंध निदेशक शाहिद उस्मान बलवा और एक अन्य सांसद का नाम भी शामिल किया जाए। इनका नाम एक कंपनी के भाग के तौर पर शामिल किया जा सकता है, जिसे इस घोटाले में कथित तौर पर लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि इस आरोपपत्र में रियल एस्टेट संबंधी व्यापार से जुड़ी कम से कम दो कंपनियों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। इन पर कथित तौर पर आपराधिक साजिश में शामिल होने और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। राजकोष को हुए नुकसान के संदर्भ में सीबीआई संभवत: अदालत को बताएगी कि उसने इस बारे में ट्राइ से संपर्क साधा है। सूत्रों के मुताबिक ट्राइ को अभी इस बारे में आंकड़े पेश करने शेष हैं।
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