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This Article is From May 09, 2016

प्रत्यूषा के माता-पिता ने मौत की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने के लिए राजनाथ को पत्र लिखा

प्रत्यूषा के माता-पिता ने मौत की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने के लिए राजनाथ को पत्र लिखा
प्रत्यूषा बनर्जी के माता-पिता शंकर और सोमा (फाइल फोटो)।
मुंबई: मुंबई पुलिस के टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत की जांच के तरीके पर असंतोष जताते हुए उनके माता-पिता ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मामले की किसी प्रमुख केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की।

पुलिस काी जांच संदिग्ध
पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि हिन्दी में लिखे दो पन्नों के पत्र में प्रत्यूषा के माता-पिता ने सिंह से मामले की जांच ‘सबसे प्रमुख जांच एजेंसी’ को सौंपने का अनुरोध किया, क्योंकि पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच उन्हें ‘संदेहजनक’ लग रही है। ‘बालिका वधु’ धारावाहिक से चर्चित हुई 24 साल की अभिनेत्री ने गत एक अप्रैल को कथित रूप से अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पिता शंकर और मां सोमा ने प्रत्यूषा की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

प्रत्यूषा के प्रेमी और टीवी प्रोड्यूसर राहुल राज सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी सहित दूसरे आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

सबूतों के बावजूद हत्या का मामला दर्ज नहीं किया
शंकर और सोमा का कहना है कि कॉल डेटा रिकार्ड (सीडीआर), गवाहों के बयानों, मौके पर ‘पंचनामा’ जैसी पर्याप्त सामग्री और उनके द्वारा राहुल के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले के बावजूद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया। शंकर और सोमा ने पत्र में आरोप लगाया कि राहुल ने प्रत्यूषा को प्यार के बहाने ‘फंसाया’ था और प्रत्यूषा के बैंक खाते खाली कर दिए जिनमें लाखों रुपये थे। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में राहुल ने प्रत्युषा के बैंक खातों से 30 लाख रुपए से अधिक धनराशि निकाली।

राहुल पर प्रत्यूषा का मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप
उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि राहुल और उनकी पूर्व प्रेमिका सलोनी शर्मा ने प्रत्यूषा के साथ धोखाधड़ी की। पत्र में दोनों ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि पुलिस ने उनकी बेटी की मौत के बाद आत्महत्या का मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी मराठी में लिखी थी जो उन्हें समझ नहीं आती। प्रत्यूषा के माता पिता ने आरोप लगाया कि राहुल उनकी बेटी का मानसिक और शारीरिक शोषण करता था। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले महीने के आखिर में राहुल को जमानत दे दी थी।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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