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This Article is From Nov 03, 2020

"J&K के लोग पीड़ित" : अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए SC में अर्जी 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले दो मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी.

"J&K के लोग पीड़ित" : अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए SC में अर्जी 
अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने जाने के खिलाफ दायर याचिकों पर जल्द सुनवाई की मांग (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधान हटाये जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. यह याचिका वकील शाकिर शबीर ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद बाकी कानूनी प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ा रही है. याचिका में कहा गया है कि हाल में जमीन के मसले पर केंद्र सरकार ने कानूनी बदलाव किया है, जो कि गैरकानूनी है. इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग पीड़ित हो रहे हैं. 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि जम्मू-कश्मीर में 370 हटाने के संवैधानिक वैधता को लेकर दी गई याचिका को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा. पीठ ने कहा था कि मामले को सात जजों के पीठ के पास भेजे जाने की जरूरत नहीं है.

कुछ याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है. 

वीडियो: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं होगा : रविशंकर प्रसाद

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