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This Article is From Aug 24, 2013

वीएचपी की यात्रा पर यूपी सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट में रद्द

वीएचपी की यात्रा पर यूपी सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट में रद्द
लखनऊ / फैजाबाद / अयोध्या: विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) की 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध हटाने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसे ख़ारिज कर दिया है। इस यात्रा पर राज्य सरकार की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ एक वकील ने याचिका दी थी, जिसमें कहा गया था कि यह रोक उसे धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को नामंजूर कर दिया।

उधर, 84 कोसी परिक्रमा को रोकने के लिए अयोध्या को छावनी में बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की 300 किलोमीटर की परिक्रमा यात्रा पर रोक लगा रखी है, लेकिन वीएचपी यात्रा करने पर अड़ी हुई है, जिसके चलते वहां टकराव की स्थिति बनी हुई है।

वीएचपी को संदेश साफ है कि अगर परिक्रमा की कोई कोशिश हुई, तो सख्ती से निबटा जाएगा। यात्रा के रास्ते में आने वाले छह जिलों में पहले से ही धारा 144 लागू है, ताकि भीड़ जमा नहीं हो सके। इसके लिए अलग से 1600 पुलिस और अर्धसैनिक बल मंगाए गए हैं।

जिला प्रशासन ने 6,000 पुलिस के जवान और अफसर तैनात किए है तथा फैजाबाद ज़िले की ओर जाने वाली 42 सड़कों पर बैरिकेड लगाए हैं। इसके साथ ही सरकार की नजर भगवा नेताओं पर भी है। वीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल को इलाहाबाद में पहले नजरबंद किया गया, फिर दो घंटे बाद दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई।

सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने सारे सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए और प्रशासनिक तथा सियासी बैठकों के दौर चलते रहे। परिक्रमा के रास्ते में आने वाले छह जिलों के विधायकों के साथ बैठक में वीएचपी को साफ संकेत दिया गया कि अब यात्रा को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता।

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