सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
देशभर में विभिन्न सेवाओं के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को इसे लागू करने के निर्देश नहीं दे सकते. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सरकार के पास जाएं.
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वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वक्त पर सेवाएं मिलना देश के हर नागरिक का जीने के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है. हर सेवा के लिए वक्त सीमा निर्धारित होनी चाहिए.
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दरअसल, भारतीय मतदाता संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अन्ना के आंदोलन के वक्त संसद ने केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने का फैसला किया था लेकिन बाद में इसे लागू नहीं किया गया. याचिका में सिटीजन चार्टर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी.
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