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This Article is From Apr 13, 2020

कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड के विरोध में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

कोरोना को लेकर बनाए गए पीएम केयर फंड को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है. अदालत  ने कहा कि ये पूरी तरह गलत याचिका है.

कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड के विरोध में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया याचिका
नई दिल्ली:

कोरोना को लेकर बनाए गए पीएम केयर फंड को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि ये पूरी तरह गलत याचिका है. CJI बोबडे ने कहा कि यह कोई टैक्स वसूली का मामला नहीं है. हम आपके ऊपर कॉस्ट लगा सकते हैं याचिकाकर्ता ने कहा था कि बिना कोई कानून या अध्यादेश के फंड बना दिया गया है. वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में इसे "कुछ नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बताया है"  याचिका में मांग की गयी है कि फंड बनाने की जांच के लिए  SIT का गठन किया जाए. इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जांच करने की मांग की गई है. याचिका में ये भी कहा गया है कि ये ट्रस्ट संसद द्वारा नहीं बनाया गया है. यह न तो संसद द्वारा पारित किया गया है और न ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है. 

गौरतलब है कि 28 मार्च को केंद्र ने COVID-19 की किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत (PM CARES) कोष की स्थापना की थी. जिसके बाद देश भर से लोग इस राहत कोष में मदद के लिए आगे आएं हैं. 

VIDEO: केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स का किया गठन

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