
पीटर मुखर्जी पर शीना बोरा की हत्या में इंद्राणी मुखर्जी की मदद का आरोप है (फाइल फोटो)
मुंबई:
बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई के एक गवाह ने दावा किया है कि इस मामले में आरोपी और पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी में 'कोई नैतिकता नहीं' थी और उनकी जिंदगी में कई महिलाएं थीं।
सीबीआई की ओर से 'गुप्त गवाह' के तौर पर पेश की गई पीटर की पूर्व पत्नी ने कहा, 'पीटर की कोई नैतिकता नहीं है और वह अपने आसपास की जवान लड़कियों की तरफ हमेशा से आकर्षित रहा है। उसे देर रात तक पार्टियां करना पसंद था और उसकी जिंदगी में कई महिलाएं थीं। यही वजह थी कि मैंने उसके साथ अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया।'
इस गवाह के बयान की मांग करने वाली पीटर की अर्जी पर आदेश पारित करते हुए विशेष न्यायाधीश एचएस महाजन ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह उन्हें बयान की एक प्रति मुहैया कराए। अदालत ने कहा था कि पीटर को बयान की प्रति देने से पहले उसमें से एक पैराग्राफ हटा दिया जाए।
सीबीआई ने गवाह के बयान को बचाव पक्ष के वकील के साथ साझा किया। अदालत ने अपने आदेश में गुप्त गवाह का नाम लिया और केंद्रीय एजेंसी को उसकी सुरक्षा का ख्याल रखने का निर्देश दिया।
गवाह ने एजेंसी को बताया कि उनके तलाक के बाद पीटर ने शीना हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी को अपनी 'गर्ल फ्रेंड' के तौर पर मिलवाया। बयान के मुताबिक, 'उसने मुझे बताया कि वे शादी करने की सोच रहे हैं। मैंने पीटर को शुभकामनाएं दी और कटाक्ष करते हुए कहा 'तुम नहीं सुधरोगे', क्योंकि मैं सोच रही थी कि वह उससे शादी नहीं करेगा और अपनी पिछली महिला मित्रों की तरह उसे भी छोड़ देगा, क्योंकि उसे जवान लड़कियां पसंद थीं।' गवाह ने कहा कि पीटर ने कोलकाता में इंद्राणी की छवि से वाकिफ होने के बाद भी उससे शादी।
वहीं दूसरी तरफ पीटर के वकील मिहिर घीवाला ने गवाह के बयान को खारिज करते हुए इसे चरित्र हनन करार दिया।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सीबीआई की ओर से 'गुप्त गवाह' के तौर पर पेश की गई पीटर की पूर्व पत्नी ने कहा, 'पीटर की कोई नैतिकता नहीं है और वह अपने आसपास की जवान लड़कियों की तरफ हमेशा से आकर्षित रहा है। उसे देर रात तक पार्टियां करना पसंद था और उसकी जिंदगी में कई महिलाएं थीं। यही वजह थी कि मैंने उसके साथ अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया।'
इस गवाह के बयान की मांग करने वाली पीटर की अर्जी पर आदेश पारित करते हुए विशेष न्यायाधीश एचएस महाजन ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह उन्हें बयान की एक प्रति मुहैया कराए। अदालत ने कहा था कि पीटर को बयान की प्रति देने से पहले उसमें से एक पैराग्राफ हटा दिया जाए।
सीबीआई ने गवाह के बयान को बचाव पक्ष के वकील के साथ साझा किया। अदालत ने अपने आदेश में गुप्त गवाह का नाम लिया और केंद्रीय एजेंसी को उसकी सुरक्षा का ख्याल रखने का निर्देश दिया।
गवाह ने एजेंसी को बताया कि उनके तलाक के बाद पीटर ने शीना हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी को अपनी 'गर्ल फ्रेंड' के तौर पर मिलवाया। बयान के मुताबिक, 'उसने मुझे बताया कि वे शादी करने की सोच रहे हैं। मैंने पीटर को शुभकामनाएं दी और कटाक्ष करते हुए कहा 'तुम नहीं सुधरोगे', क्योंकि मैं सोच रही थी कि वह उससे शादी नहीं करेगा और अपनी पिछली महिला मित्रों की तरह उसे भी छोड़ देगा, क्योंकि उसे जवान लड़कियां पसंद थीं।' गवाह ने कहा कि पीटर ने कोलकाता में इंद्राणी की छवि से वाकिफ होने के बाद भी उससे शादी।
वहीं दूसरी तरफ पीटर के वकील मिहिर घीवाला ने गवाह के बयान को खारिज करते हुए इसे चरित्र हनन करार दिया।
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