विज्ञापन
This Article is From Jun 23, 2015

नए नियमों के अनुसार 'किराए' पर रहने वालों के भी अब बन सकेंगे पासपोर्ट

नए नियमों के अनुसार 'किराए' पर रहने वालों के भी अब बन सकेंगे पासपोर्ट
नई दिल्ली: पासपोर्ट बनवाने के लिए अकसर पर्मानेंट एड्रेस न होने पर दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब किराए पर रहने वालों के पासपोर्ट भी बन सकेंगे। विदेश मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

पहले नियम यह था कि रेंट एग्रीमेंट कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं होता था तो पासपोर्ट नहीं बन पाता था। लेकिन नए नियम के अनुसार अब यह बदलाव हुआ है कि रेंट एग्रीमेंट नया भी हो सकता है लेकिन सब रजिस्ट्रार के कार्यालय से बनाया गया होना चाहिए।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
पासपोर्ट कार्यालय, विदेश मंत्रालय, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, किराएदारों के पासपोर्ट, Passport Office, Foreign Ministry, Ministry Of External Affairs, Rent Agreement, Passport To Tenants
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com