पनामा पेपर्स लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई, आरबीआई और सेबी को जारी किया नोटिस

पनामा पेपर्स लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई, आरबीआई और सेबी को जारी किया नोटिस

खास बातें

  • चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया
  • कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ जांच कराने की मांग की गई है
  • केंद्र व राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला
नई दिल्ली:

दुनिया में राजनैतिक और औद्योगिक जगत में भूचाल मचाने वाले पनामा पेपर्स लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, RBI और सेबी को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त को करेगा।

इससे पहले कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई, RBI और सेबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें पनामा पेपर्स में सामने आये विदेशों में खाता रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ जांच कराने की मांग की गई है।

इतना ही नहीं है विजय माल्या का उदाहरण देते हुए स्टाक मार्केट को प्रभावित करने की जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई न करने पर सेबी के चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर  मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है। इस नई याचिका में शर्मा ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में गत 10 नवंबर और 9 अप्रैल को भारत सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था लेकिन उन्हें आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। इस याचिका को दाखिल करने का नया आधार गत 3 अप्रैल को पैदा हुआ जब पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में 500 से ज्यादा भारतीयों के विदेशों में खाते होने का मामला सामने आया।


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