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This Article is From Oct 19, 2020

उत्तराखंड में कोविड-19 कोष के लिए एक दिन की वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं

पिछले सप्ताह हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में लिए गए फैसले के अनुरूप यह आदेश जारी किया गया है.

उत्तराखंड में कोविड-19 कोष के लिए एक दिन की वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं
प्रतीकात्मक तस्वीर
देहरादून:

उत्तराखंड सरकार ने कोविड- 19 कोष के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से हर महीने एक दिन का वेतन काटे जाने से छूट देने संबंधी आदेश सोमवार को जारी कर दिया. अब एक अक्टूबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से यह कटौती नहीं होगी.

पिछले सप्ताह हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में लिए गए फैसले के अनुरूप यह आदेश जारी किया गया है. इससे पहले, कोविड कोष के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह एक दिन के वेतन की कटौती अनिवार्य कर दी गयी थी .

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प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, अमित नेगी ने बताया कि हांलांकि, मंत्रियों, विधायकों, आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के वेतन से पहले की तरह प्रतिमाह एक दिन के वेतन की कटौती जारी रहेगी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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