नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Register) को अपडेट करने की मंजूरी मिल गई है. अब देश के हर नागरिक को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR, National Population Register) में अपना नाम दर्ज करवाना होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है. नागरिकों को अपना नाम दर्ज कराने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Register) को अपडेट करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक लोगों के घर-घर जाकर आकड़े जुटाए जाएंगे. कैबिनेट से जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ की मंजूरी मिली है.
एनपीआर (NPR) के लिए कलेक्ट की जाएगी ये डिटेल्स
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत देश के सभी नागरिकों को अपना नाम इसमें रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा. एनपीआर विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत लाभ के वितरण तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगा. एनपीआर में एक ही जगह पर छह माह या उससे अधिक वक्त तक रहने वालों रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
What is NPR?: क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? जानिए इसके बारे में सब कुछ
यह रजिस्टर नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है. एनपीआर में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए नागरिकों को नीचे दी गई डिटेल्स देनी होगी.
-व्यक्ति का नाम
-परिवार के मुखिया से उसका संबंध
-पिता का नाम
-माता का नाम
-पति/पत्नी का नाम
-लिंग
-जन्म तिथि
-वैवाहिक स्थिति
-जन्म स्थान
-नागरिकता
-वर्तमान पता
-पते पर रहने की अवधि
-स्थायी पता
-व्यवसाय
-शैक्षणिक स्थिति
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